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शव यात्रा निकाला पड़ा महंगा

धारा 144 के उल्लंघन पर मामला दर्ज

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Dead body was expensive in bhilwara

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भीलवाड़ा .
सुभाष नगर क्षेत्र में मंगलवार को एक शव यात्रा निकालना माली समाज के एक परिवार को महंगा पड़ गया। कोरोना गाइड लाइन एवं धारा 144 की पालना नहीं होने पर सुभाष नगर थानाधिकारी ने प्रसंज्ञान लेते हुए मृतक के 14 परिजनों एवं रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुभाषनगर थाना अधिकारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि मंगलवार को सुबह स्वर्गीय लादू लाल श्रीवाल की शव यात्रा उनके निवास स्थान ब्राह्मणों की कुईं से कोठारी नदी रामघाट तक धूमधाम के साथ निकाली गई। सोशल मीडिया पर शव यात्रा के फोटो वायरल होने तथा उसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। कसोटिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए मृतक के 14 परिजन व रिश्तेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया है। एडीएम सिटी एनके राजोरा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मुश्किल समय में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना और कानून विरुद्ध कृत्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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