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एनजीटी के आदेश पर एक्शन: खारी नदी के मामले में 7 को होगा संयुक्त निरीक्षण

छह सप्ताह में पेश करनी होगी तथ्यात्मक रिपोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया नोडल एजेंसी, टीम 7 मई को नदी का करेगी दौरा।
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भीलवाड़ा

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Suresh Jain

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Updated: 4 May 2026, 9:24 AM IST

Action on NGT order: Joint inspection to be conducted on 7th in Khari River case

एनजीटी के आदेश पर एक्शन: खारी नदी के मामले में 7 को होगा संयुक्त निरीक्षण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की पालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनजीटी में चल रहे हबीब मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले की जमीनी हकीकत जानने और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। यह संयुक्त समिति 7 मई को खारी नदी का दौरा कर मौका निरीक्षण करेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी और वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता दीपक धनेटवाल ने बताया कि एनजीटी ने अपने 17 अप्रेल के आदेश में 6 सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक और की गई कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त समिति में ये अधिकारी होंगे शामिल

इस गंभीर मामले की जांच के लिए एनजीटी के निर्देशानुसार एक विशेष संयुक्त टीम बनाई गई है। इसमें जिला कलक्टर भीलवाड़ा और सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राजस्थान के एक-एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के अनुसार टीम में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा को इस संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया गया है। खनिज अभियंता भीलवाड़ा को इस मामले में समिति का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। समन्वय स्थापित करने और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

7 मई को होगी कार्रवाई

आदेश के अनुसार फूलिया क्षेत्र के खारी व मानसी नदी में विवादित स्थल की तथ्यात्मक स्थिति को जांचने के लिए समिति का संयुक्त दौरा 7 मई को तय किया गया है। इसके लिए खनिज अभियंता को एडीएम कार्यालय शाहपुरा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है, ताकि सुचारू रूप से स्थल का दौरा किया जा सके और एनजीटी को सौंपने के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस निरीक्षण को पुख्ता बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान टीम के साथ मौजूद रहें। उल्लेखनीय है कि फूलियाकलां स्थित बजरी की लीज को लेकर पहले ही मामला हो चुका है। अवैध खनन व परिवहन को लेकर सीबीआई तक इसकी जाच कर चुकी है।

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