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अब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और महंगा पड़ेगा, जुर्माना में 150 रुपए की बढ़ोत्तरी, जानिए अब देने होंगे कितने रुपए

बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना के रूप में अब दस हजार रुपये देना पड़ेगा।
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बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और महंगा

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और महंगा पड़ेगा. इसके लिए तय जुर्माना अब बढ़ा दिया गया है. बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर अब चार सौ रुपये जुर्माना लगेगा। इसके लिए पहले मात्र ढाई सौ रुपये शमन शुल्क लिए जाते थे. इसी तरह बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना के रूप में अब दस हजार रुपये देना पड़ेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मंत्रीमंडलीय समिति का गठन कर दिया गया. इस समिति की अनुशंसा के बाद प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

प्रदेश के परिवहन विभाग ने करीब सात साल बाद जुर्माने के प्रावधान में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके विभिन्न धाराओं में जुर्माने के जो प्रावधान किए हैं, इसके अनुसार राज्य सरकार ने भी शमन शुल्क की दर संशोधित की है।

इन प्रस्तावों के अनुसार वाहन में लदा हुआ सामान का वजह तय सीमा से अधिक होने पर हल्के यान पर एक हजार, मध्यम यान पर पांच हजार और भारी यान पर दस हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यही राशि वाहन के पीछे, ऊंचाई या साइड से बाहर सामग्री निकलने पर लागू होगी. ट्रैक्टर ट्राली पर तय सीमा से अधिक सामान होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के नियम में इस तरह के अन्य अनेक प्रावधान भी प्रस्तावित किए गए हैं।

सबसे खास बात यह है कि अभी तक आपातकालीन यानों (एंबुलेंस आदि) को गुजरने देने में बाधा करने पर कोई शमन शुल्क निर्धारित नहीं था। अब इसके लिए एक हजार रुपए शुल्क के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग न करने पर पांच सौ रुपए देना होगा. इसी तरह मोटर साइकिल चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन की स्थिति में शमन शुल्क पांच सौ रुपये किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि ये प्रस्ताव अभी लागू नहीं किए गए हैं. मंत्री मंडलीय समिति की अनुशंसा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.