नए टैरिफ में टाइम ऑफ द डे पद्धति से बिल का प्रावधान है। यानी, दिन के पीक ऑवर्स, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली खपत होती है, उस समय दर ज्यादा होगी। कम खपत वाले समय में दर कम रहेगी। ये प्रावधान टैरिफ में उपभोक्ताओं को उलझाकर ज्यादा शुल्क वसूली का है। वहीं, नए टैरिफ में कृषि की तय एलवी 5.1, 5.2 व 5.4 श्रेणी को मिलाकर एक श्रेणी बनाई है। ये कृषि, नर्सरी, कृषि से जुड़े उद्यम वाली श्रेणी थी। अब सभी का बिल एक ही श्रेणी में बनेगा। एक श्रेणी कर जो उच्चतम राशि थी, उसे लागू किया जाएगा।