
भोपाल। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बैंक से लोन लेकर जानबूझकर नहीं चुकाने के मामले में वे पहले ही डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। अब उनका बंगला भी कुर्क कर लिया गया। गौरतलब है कि पटवा को तीन माह पहले ही चैक बाउंस के दो मामलों में छह माह की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
भाजपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा शिवराज सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। वे इस समय भोजपुर से भाजपा के विधायक भी हैं। उन पर बैंक आफ बड़ौदा का 33.54 करोड़ रुपए बकाया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह बंगला कुर्क कर लिया गया है।
सुरेंद्र पटवा का इंदौर स्थित बंगला कुर्क किया गया है। कार्रवाई के लिए वित्त एवं राजस्व विभाग के अफसरों की एक टीम गुरुवार को उनके बंगले पर पहुंची और इंदौर के पॉश इलाके गुलमोहर कॉलोनी में स्थित उनका बंगला कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। बैंग पहले ही नोटिस देने और संपत्ति कुर्क करने का विज्ञापन प्रकाशित करवा चुका है। इस मामले में तीन माह पहले भी पटवा की ओर से राशि जमा करने को लेकर कवायद शुरू की गई थी। इस बीच गुरुवार को बैंक अधिकारियों के साथ ही अफसरों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई कर दी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भोपाल की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में भी पटवा को 6 माह की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके बाद पटवा को जमानत मिल गई थी।
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Updated on:
23 Jan 2020 04:51 pm
Published on:
23 Jan 2020 04:28 pm
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