
GST 2.0 लागू (फोटो-IANS)
New GST Rate List: आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। पहले दिन बाजार और ग्राहक दोनों को त्योहारी सीजन की सौगात मिलने वाली है। आज से ही देश में जीएसटी के नए स्लैब लागू हो जाएंगे। यानी जिन उत्पादों पर जीएसटी स्लैब कम किया गया है, वे सभी उत्पाद अब कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी कटौती के अनुपात में उत्पादों की एमआरपी में कटौती करें। निर्देशों के बाद अनुमान है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि नवरात्र में देशभर में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है।
जीएसटी रिफॉर्स के बाद टू-व्हीलर की कीमतों में 7 हजार से 20 हजार तक और कार की कीमतों में 50 हजार से डेढ़ लाख तक की कमी की गई है। इसका असर यह है कि वाहन मार्केट में जोरदार एडवांस बुकिंग है।
फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि नवरात्र से दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में देश में 4.25 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जीएसटी में कटौती के बाद 1 लाख करोड़ का इजाफा होने की संभावना है।
जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद डेढ़ माह से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सेल थम गई थी। ग्राहक जीएसटी कटौती के बाद 22 सितंबर से खरीदारी का मन बना रहे थे। हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में 10 फीसदी कटौती का दावा किया है।
एफएमसीजी में 90 प्रतिशत उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं के घरेलू बजट में 10 से 15 प्रतिशत की बचत होगी। फेस्टिव सीजन में उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए अतिरिक्त होंगे, यह राशि फिर से बाजार में आएगी। नवरात्र से दिवाली तक के बाजार पर सबसे ज्यादा असर इसी राशि का होगा।
अगर एसी का बेस प्राइस 35,000 रुपए है। इस पर 28 फीसदी जीएसटी होने पर इसकी कुल कीमत 44,800 रुपए होगी। चूंकि अब 18 फीसदी जीएसटी देनी होगी, इसलिए यह एसी 41,300 रुपए में मिलेगा। यानी उपभोक्ता को करीब 3,500 रुपए की बचत होगी। अगर किसी एसी की कीमत थोड़ी कम या ज्यादा है, तो बचत का अंतर 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकता है।
वर्तमान में 55 इंच के टीवी के लिए लोगों को 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ लगभग 50,000 रुपए चुकाने पड़ रहे है, इसमें जीएसटी के रूप में लोगों को 10,937 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि अब 18 प्रतिशत जीएसटी होने के बाद 3906 रुपए की बचत होगी।
जीएसटी में कमी 22 से लागू पुरानी दर य दि कोई दुकानदार जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो शिकायत कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर दुकानदारों को जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और इनग्राम (आइएनजीआरएएम) पोर्टल पर जीएसटी से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग श्रेणी बनाई है।
-1- ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन: 1800-11-4000
-2- सीबीआइसी की जीएसटी हेल्पलाइन: 1800-1200-232
-3- साथ ही नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
-4- शिकायत दर्ज कराते समय आपको बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देना होगा।
Updated on:
22 Sept 2025 08:37 am
Published on:
22 Sept 2025 08:34 am
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