
रेलवे ने PNR के नियम में किया बदलाव, अब दो टिकटों में मिलेगा संयुक्त PNR
भोपाल। ट्रेन में सफर करने वालों को रेलवे के सभी नियमों की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। इससे न केवल हम परेशानियों से बचते है बाल्कि कई बार इन जानकारियों से हमें फायदा भी मिलता है। इसलिए रेलवे के नियम कायदों की जानकारी हमें होना चाहिए। रेलवे ने 1 अप्रैल 2019 से एक महत्व पूर्व बदलाव किया है। रेलवे ने PNR संबंधित नियम में बदलाव किया है।
संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड जारी करेगा...
रेलवे अब संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड (PNR) जारी करेगा। यानी अब रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्होंने संयुक्त PNR मिलेगा। इस नए नियम के आने से अगर यात्रियों की पहली ट्रेन देर होती है और इस कारण उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो उन्हें बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द कर सकते हैं।
अब आसानी से मिलेगा दूसरी ट्रेन का रिफंड...
अभी तक यात्रियों को डारेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पाती थी तो यात्रियों को दो अलग अलग ट्रेन का टिकट करना पड़ता था जिसका PNR अलग अलग होता था। लेकिन नए नियम के आने के बाद अब 2 पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा यानी संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी होगा। नए नियम के आने के बाद अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा।
ऐसे समझे संयुक्त पैसेंजर नेम रेकॉर्ड...
अगर आप को भोपाल से दिल्ली की यात्रा करते हैं और आप को दिल्ली तक का पूरा रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है जबकि ग्वालियर स्टेशन तक आप को रिजर्वेशन मिल जा रहा है वही आगे दिल्ली तक की यात्रा के लिए आप को दूसरी ट्रेन का ग्वालियर से दिल्ली तक का रिजर्वेशन मिल रहा है तो दोनों टिकटों भोपाल से ग्वालियर और ग्वालियर से दिल्ली तक में संयुक्त PNR रहेगा।
कनेक्टिंग ट्रेन के रिफंड के लिए शर्तें
नए नियम के तहत संयुक्त पीएनआर नंबर वाले टिकट कैंसल करने पर मिलने वाले रिफंड के लिए रेलवे ने कुछ शर्ते भी रखी हैं।
1. दोनों टिकटों में यात्रियों की पूरी जानकारी एक जैसी हो।
2. जिस स्ट्रेशन पर पहली ट्रेन पहुंचने और दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले स्टेशन एक ही होने चाहिए।
(जैसे भोपाल से ग्वालियर और ग्वालियर से दिल्ली तो दोनों का स्टेशन ट्रेन छोड़ने और पकड़ने का स्टेशन ग्वालियर ही होना चाहिए।)
3. रेलवे ने ये नियम सभी क्लास के लिए लागू किया है। अगर आपने टिकट ऑनलाइन या फिर काउंटर से बुक किया है तो भी इसका फासदा मिलेगा।
रिफंड के लिए बने नए नियम
1. अगर आपको स्टेशन से रिफंड नहीं मिलता है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं जो 3 दिन तक मान्य होगा। इसके बाद अगर आप टीडीआर फाइल करते है तो अपको रिफंड नहीं मिलेगा।
2. अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन का टिकट लिया है तो पहली ट्रेन आने के 3 घंटे के अंदर आप दूसरी ट्रेन का टिकट कैंसल कर सकते हैं। रिफंड का पैसा काउंटर से ले सकते हैं।
3. ध्यान देने वाली बात है कि जिस स्टेशन पर आपकी पहली ट्रेन पहुंची है और जहां से आपको दूसरी ट्रेन लेनी है, उसी स्टेशन पर आपको टीडीआर फाइल करना होगा।
(जैसे भोपाल से ग्वालियर और ग्वालियर से दिल्ली की ट्रेन आप को पकड़नी है तो आप को ग्वालियर स्टेशन पर ही टीडीआर फाइल करना होगा)
4. ध्यान रहे कि आपको टिकट कैंसल होने का पूरा पैसा तभी मिलेगा, जब आप टीडीआर में पहली ट्रेन के लेट होने के चलते दूसरी ट्रेन न पकड़ पाने की वजह बताएंगे।
Published on:
14 Apr 2019 06:26 pm
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