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अगर बनवाना चाहते हैं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तो ये जरुर पढ़ लें, नहीं तो काटने पड़ सकते हैं चक्कर

फॉलोअप : व्यवस्था के नाम पर होती है परिसर में वसूली, नहीं थमा खेल
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भोपाल

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Deepesh Tiwari

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Updated: 29 Mar 2018, 6:00 AM IST

office

भोपाल। शासन ने जन्म-मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि के लिए भले लोक सेवा केंद्र की सुविधा दे रही है, लेकिन लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रक्रिया नहीं होती, सिर्फ जमा होता है, नगर निगम में आवेदन मिलता है, लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया आज भी कलेक्टोरेट के बाहर बैठे व घूमने वाले बिचौलियों पर निर्भर है। ये लोक सेवा केन्द्र से मिलने वाली समय सीमा से पहले प्रमाण पत्र दिलाने और कागजी प्रक्रिया पूरी करने का दावा कर रहे हैं।

इससे पहले भी यहां की व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर पत्रिका ने मामला उठाया था। कुछ दिन तो इंतजाम ठीक रहे उसके बाद व्यवस्था फिर से पुराने ढर्रे पर आ गई। प्रमाणपत्र के मामले में जब कलेक्टोरेट का जायजा लिया तो पता लगा कागजी प्रक्रिया और लगने वाले समय-सीमा में लोग अब भी दलालों के भरोसे चल रहे हैं।

हमने दो मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें एक डेढ़ माह पुराना था और दूसरा पांच साल पुराना था, को बनाने गए तो न तो नगर निगम जोन से कहां गया कि एक माह पहले तक का यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। इस बीच एक माह बाद से एक साल के अंदर के प्रमाण पत्र के लिए लोगों को पुराने आरटीओ और कमला पार्क स्थित सांख्यिकी विभाग में जाने को कहा गया।

जबकि कलेक्ट्रेड में बाहर पार्किंग की जगह पर फार्म बेचने वाले एक एजेंट ने कहां कि कागजी प्रक्रिया और एक हफ्ते के अंदर प्रमाण पत्र के 400 से 500 रुपए लगेंगे।

ये है शुल्क

एक साल से अधिक पुराने मृत्यु प्रमाण पत्र का शुल्क लोक सेवा केंद्र में 31 रुपए मात्र
शपथ-पत्र और आवेदन का 80 से 100 रुपए। ये ले रहे एजेंट्स
मृत्यु प्रमाण पत्र के 300 से 400 रुपए। सात से 15 दिन में प्रमाण पत्र का दावा।


सारे काम लोक सेवा केंद्र से हो रहे है। नियम व समय सीमा केंद्र के बोर्ड पर लिखि है। सिर्फ शपथ-पत्र या आपत्ति के लिए वकीलों के आवेदन स्वीकृत होते है। बनाने का समय अधिकतम दिया जाता है, लेकिन लोग चाहे तो बीच में भी पता कर सकते है। आवेदकों को सीधे तौर पर लोक सेवा केंद्र से सम्पर्क करना चाहिए।
-दिशा नागवंशी, एडीएम