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बिजनौर। नाबालिग लड़की पर तेजाब डालने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम के तहत जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 25 हज़ार जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, आरोपी कपिल कुमार द्वारा 2014 में नाबालिग लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने का मामला कोर्ट में चल रहा था। इसको लेकर पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।
जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता अवनीश कुमार ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने पर दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया था कि उसका पड़ोसी अभियुक्त कपिल नगर दूधली थाना स्योहारा में रहता था। आरोपी उसकी 17 वर्षीय पुत्री पर बुरी नजर रखता था। उसने कई बार कपिल को समझाया भी था। लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता था। इसको लेकर आरोपी ने 12 फरवरी 2014 की रात्रि को घर पर आकर उसकी पुत्री के ऊपर तेजाब डाल दिया था।
तेजाब डालने से नाबालिक लड़की करीब 18% झुलस गई थी। बाद में पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी को कुछ दिनों में गिरफ्तार करके बिजनौर जेल भेज दिया था। कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे को लेकर कल सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी कपिल कुमार को दोषी पाते हुए इस घटना में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हज़ार की जुर्माने की राशि तय की है।
Updated on:
07 Mar 2020 03:02 pm
Published on:
07 Mar 2020 03:01 pm
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