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बीकानेर: स्पा सेंटर में बिना अनुमति ठहराई गईं विदेशी युवतियां, संचालक और मालिक पर मामला दर्ज

बीकानेर जिले में स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर संचालक ने विदेशी युवतियों को रखा था। और इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी थी।

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Rajasthan Police

Rajasthan Police (Patrika Photo)

बीकानेर: विदेशी युवतियों को बिना परमिशन स्पा सेंटर में रखने का मामला कोटगेट थाने में दर्ज कराया गया है। यह मामला सीआईडी विशेष शाखा जोन बीकानेर के काउंडर ब्रांच के प्रभारी भोम सिंह पुत्र रेवंत सिंह राजपूत की ओर से दर्ज कराया गया है।


पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट में बताया कि 18 अगस्त को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि इटालियन स्पा, गोपाली सदन सूरज टॉकिज पुलिस के पास रानीबाजार में है। यहां पर दो विदेशी महिलाएं आई हुई हैं।


पुलिस ने स्पा सेंटर पर दी दबिश


इस पर भोम सिंह, एएसआई जगदीश प्रसाद, हवलदार विजेंद्र सिंह, सुशीला कोटगेट पुलिस के साथ वहां दबिश दी। स्पा सेंटर में दो विदेशी महिलाए आई हुई थी, जिनके बारे में स्पा सेंटर संचालक ने सी फार्म ऑनलाइन प्रेषित नहीं किया था।


संचालक के खिलाफ मामला दर्ज


बता दें कि यह मामला विदेशी अधिनियम 1946 की धारा-7/14 का उल्लंघन है। स्पा सेंटर संचालक विशाल मेहता पुत्र कपिल किशोर मेहता एवं गोपाली सदन मालिक विकांत गुपता पुत्र बालकिशन गुप्ता के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।