ये होंगे मापदण्ड
समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने मापदण्ड निर्धारित किए हैं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गेहूं में अधिकतम १२ फीसदी नमी, कणक के दानों में अधिकतम ६ फीसदी टूट-फूट, २ फीसदी क्षतिग्रस्त, २ फीसदी अन्य दानों का मिश्रण तथा ०.७५ फीसदी मिट्टी या भूसे से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रति किसान से एक हैक्टेयर भूमि के हिसाब से २५ क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी।