
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! नाबालिग न साबित होने पर आजीवन कारावास घटाकर 10 साल सश्रम कैद(photo-patrika)
CG Highcourt: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भतीजी से जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा में बदला है। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता को नाबालिग साबित करने के लिए कोई ठोस या कानूनी रूप से स्वीकार्य प्रमाण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) में संशोधित कर 10 साल के कारावास की सजा का आदेश देते हुए कहा -यह स्पष्ट है कि पीड़िता की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष स्वीकार्य प्रमाण नहीं दे पाया कि घटना की तारीख पर नाबालिग थी।
फिर भी ट्रायल कोर्ट ने विवादित फैसले में उसे नाबालिग माना है। इसलिए हम इस निष्कर्ष को खारिज करते हैं कि घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र 16 या 18 साल से कम थी।
पीड़िता ने 20 दिसंबर, 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि उसके माता-पिता के अलग होने के बाद, वह अपनी बहन के साथ अपने पिता के साथ रहती थी। 5 दिसंबर, 2018 को, जब वह सो रही थी, उसके पिता ने जबरन यौन संबंध बनाए। उसकी बुआ पीड़िता को अपने घर ले गई।
15 दिसंबर, 2018 को फूफा ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने घटना को मौसी से साझा किया। आरोपी को गिरतार कर जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने पीड़िता के नाबालिग होने के संबंध में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की जांच की। हालांकि पीड़िता की जन्मतिथि के समर्थन में स्कूल का प्रवेश रजिस्टर पेश किया गया था। लेकिन स्कूल की प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया कि जब पीड़िता ने प्रवेश लिया था तब वह उक्त स्कूल में तैनात नहीं थीं और उन्होंने दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया।
पीड़िता ने घटना के समय अपनी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई थी और उसकी माँ ने उसकी जन्मतिथि 5 जून 2005 बताई थी। ऐसे साक्ष्य को अग्राह्य माना गया। क्योंकि यह दावा किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि घटना की तारीख पर पीड़िता की उम्र 16 या 18 वर्ष से कम थी।
Updated on:
30 Aug 2025 01:29 pm
Published on:
30 Aug 2025 01:26 pm
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