चुनाव को निर्विघ्न व निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 5 से 7 मई मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने दिए थे। लिहाजा रविवार जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों, भंडारण, भंडागार गतौरी, बिलासपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व 5 मई की शाम 6 बजे से 7 मई को मतदान समाप्ति तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस पर पुलिस एवं आबकारी विभाग पैनी नजर बनाए हुए हैं।