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रावण दहन विवाद: हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया उचित निर्णय लेने का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला?

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपांचल लोक मंच की विजयादशमी पर रावण दहन की अनुमति देने के लिए दायर याचिका निराकृत की है।
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हाईकोर्ट (photo Patrika)

हाईकोर्ट (photo Patrika)

CG High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपांचल लोक मंच की विजयादशमी पर रावण दहन की अनुमति देने के लिए दायर याचिका निराकृत की है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लें।

अरपांचल लोक मंच ने साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन की अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एसडीएम के समक्ष पहले ही दशहरा उत्सव की अनुमति के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रशासन ने मैदान किसी अन्य व्यक्ति को उत्सव के लिए दे दिया। एसडीएम द्वारा अनुमति न देने पर मंच ने कलेक्टर के समक्ष अपील की। उन्होंने भी कोई फैसला नहीं लिया तो लोक मंच ने याचिका दायर की। इसमें भेदभाव का आरोप लगाया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर उचित निर्णय लें।

यह है मामला

अरपांचल लोक मंच ने साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने लोक मंच को अनुमति देने से मना कर दिया और उसी मैदान में किसी दूसरे आवेदक सिद्धार्थ भारती को अनुमति दे दी। प्रशासन के इस फैसले के विरोध में अरपांचल लोक मंच ने न्यायालय में याचिका दायर की।