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हाईकोर्ट ने एडीजी मामले में डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस देकर मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

locationबिलासपुरPublished: Jan 13, 2018 11:47:57 am

Submitted by:

Amil Shrivas

बिलासपुर रेंज के तत्कालीन आईजी व वर्तमान एडीजी पवन देव के खिलाफ मुंगेली जिले में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने शिकायत की थी।

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बिलासपुर . महिला आरक्षक को मोबाइल पर कॉल कर आधी रात को बंगले में बुलवाने ओर अभद्रता करने के मामले एडीजी पवन देव के खिलाफ आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को डीबी बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने गृह सचिव, डीजीपी छत्तीसगढ़ और राज्य शासन को नोटिस जारी कर आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी मांगी है। इसके लिए 2 सप्ताह की मोहलत दी है। बिलासपुर रेंज के तत्कालीन आईजी व वर्तमान एडीजी पवन देव के खिलाफ मुंगेली जिले में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने आधी रात को मोबाइल पर कॉल कर बंगले में बुलाने और अभद्रता करने की शिकायत 30 जून 2016 को पीएम, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डीजीपी, समेत आला अधिकारियों से की थी। राज्य शासन ने मामले की जांच के लिए आईएएस रेणु पिल्ले की अध्यक्ष में एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने दिसंबर 2016 में रिपोर्ट राज्य शासन को सौंप दी थी, जिसमें महिला आरक्षक की शिकायत सही पाई गई थी।
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जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने शिकायत फिर से राज्य शासन, पीएमओ कार्यालय दिल्ली और डीजीपी से की थी। इसके बाद भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने कार्य स्थल में यौन उत्पीडन अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन किए जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका पर गुरुवार को जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने सुनवाई की। आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव, राज्य शासन और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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