READ MORE : आईजी ने दिया निर्देश- व्यापार विहार से आने वाली भारी वाहन अब गुजरेंगे इस रोड से जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने शिकायत फिर से राज्य शासन, पीएमओ कार्यालय दिल्ली और डीजीपी से की थी। इसके बाद भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर पीडि़ता ने कार्य स्थल में यौन उत्पीडन अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन किए जाने का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका पर गुरुवार को जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव और संजय अग्रवाल की युगल पीठ ने सुनवाई की। आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव, राज्य शासन और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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