
नगर निगम तैयार कर रहा सूची! आवासीय नक्शे में कमर्शियल उपयोग से Tax नुकसान, oyo होटल पर शिकंजा(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के कई रिहायशी इलाकों में ओयो होटल का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। देवनंदन नगर, सिरगिट्टी, कंचन विहार, गोलबाजार रोड, सीपत रोड और देवरीखुर्द जैसे इलाकों में आवासीय मकानों को व्यावसायिक उपयोग कर होटल चलाए जा रहे हैं। नियमों के अनुसार इन इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके होटल संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इन होटलों में दिन-रात संदिग्ध गतिविधियां चलती रहती हैं। अक्सर अनजान युवक-युवतियों का आना-जाना, देर रात तक वाहनों की आवाजाही और शोरगुल से कॉलोनियों का माहौल बिगड़ रहा है। कई बार लोगों ने पुलिस और नगर निगम से शिकायत भी की, लेकिन अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
जिन रिहायशी कॉलोनियों में ओयो का संचालन हो रहा है, वहां के रहवासी बताते हैं कि अधिक मुनाफे के लिए कई मकानों को ओयो होटल में तब्दील कर दिया गया है। इनका संचालन बिना किसी उचित अनुमति के हो रहा है।
नियमों के मुताबिक, आवासीय क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। नगर निगम और नगर निवेश विभाग की अनुमति के बिना यहां होटल, लॉज या गेस्ट हाउस चलाना गैरकानूनी है। दो दिन पहले इसी तरह गीतांजलि सिटी फेज-1 में निगम ने तीन मंजिला मकान को सील किया है।
ओयो होटल की फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी ने कुछ शहरों में नियम लागू किए हैं, जिसके तहत कमरा बुक कराने के लिए कपल को मैरिज सर्टिफिकेट या वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड) दिखाना जरूरी होगा। अनमैरिड कपल को एंट्री नहीं दी जाएगी, और सिर्फ शादीशुदा जोड़े या परिवार के सदस्यों को ही चेक-इन की अनुमति होगी। हालांकि, बिलासपुर में यह नियम सती से लागू नहीं हो रहा है।
शहर में चल रही अवैध गतिविधियों पर पुलिस लगातार पैनी नजर रखे हुए है। जहां भी गड़बड़ी की जानकारी मिलती है, वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। ओयो होटल अवैध नहीं है। हां, यदि वहां किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होती है और उसकी शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस निश्चित ही कार्रवाई करेगी। सरकंडा स्थित ओयो होटल में न तो नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी मिली है और न ही अब तक वहां किसी आपराधिक गतिविधि की शिकायत प्राप्त हुई है।
Updated on:
05 Oct 2025 01:36 pm
Published on:
05 Oct 2025 01:34 pm
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