Cashless Treatment Schemes: सड़क दुर्घटनाओं में घायल किसी भी व्यक्ति को जल्द चिन्हांकित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक नगद रहित (कैशलेस) चिकित्सा उपचार मिलेगा। शासन द्वारा अधिसूचित ऽसड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025ऽ 5 मई 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत दुर्घटना के बाद अधिकतम 7 दिन तक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी विभागीय रूपरेखा तैसार की जा रही है। जल्द यह सुविधा पीड़ितों को मिलने लगेगी।
यह स्कीम मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत लागू की गई है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। योजना के सुचारु क्रियान्वयन और जागरुकता के लिए बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान से हुई सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, वह नामित अस्पतालों में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का नगद रहित उपचार प्राप्त करने का पात्र होगा। अगर किसी अन्य अस्पताल में घायल को ले जाया जाता है, तो वहां केवल प्राथमिक इलाज होगा। इसके बाद मरीज को तुरंत चिन्हित अस्पताल में रेफर किया जाएगा, जिसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को इस योजना के लिए राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण बनाया गया है। यह एजेंसी इलाज करने वाले अस्पतालों को भुगतान, पोर्टल प्रबंधन, योजना के दुरुपयोग की रोकथाम और शिकायत निवारण की पूरी जिमेदारी निभाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जागरुकता अभियान चला रही है। साथ ही, सड़क दुर्घटना संभावित स्थलों का जायजा लेकर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं।
Updated on:
12 Jun 2025 11:46 am
Published on:
12 Jun 2025 10:48 am