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PF में सिर्फ नॉमिनी भरना ही काफी नहीं, e-Sign के बिना नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा, जान लें प्रोसेस

EPF E-Nomination: EPFO ने कर्मचारियों के लिए जानकारी दी है कि केवल ई-नॉमिनेशन करने से नॉमिनी को क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम पाने के लिए जरूरी है कि ई-नॉमिनेशन करने के बाद आधार आधारित ई-साइन से वेरीफाई किया जाए।

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EPFO ने X पर जानकारी दी है कि ई-नॉमिनेशन के साथ ई-साइन करना जरूरी है। (PC:Freepik)

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के खाताधारकों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आई है। कई कर्मचारी EPF में ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो यह मान लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने स्पष्ट किया है कि जब तक आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके ई-साइन (e-sign) नहीं किया जाएगा तब तक ई-नॉमिनेशन की प्रोसेस पूरी नहीं मान जाएगी।

ई-साईन के बिना नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा

ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कर्मचारियों को सावधान करते हुए कहा है कि बिना ई-साइन के किया गया ई-नॉमिनेशन मान्य नहीं होगा। यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसका ई-नॉमिनेशन ई-साइन नहीं किया गया है, तो नॉमिनी को पीएफ, पेंशन और बीमा से जुड़े क्लेम्स के निपटारे में परेशानी आ सकती है।

वैध ई-नॉमिनेशन होने पर परिवार या नामित व्यक्ति को ईपीएफ खाते में जमा राशि, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लाभ और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का लाभ आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए ऑनलाइन क्लेम भी किया जा सकता है।

EPF ई-नॉमिनेशन कैसे करें?

  • EPFO की सदस्य पोर्टल वेबसाइट पर जाएं और अपने UAN नंबर व पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद Manage टैब में जाकर e-Nomination विकल्प पर क्लिक करें।
  • अगली स्क्रीन पर Having Family का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपके परिवार के सदस्य हैं तो Yes चुनें।
  • नॉमिनी जोड़ने के लिए परिवार के सदस्य का आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें। साथ ही यह भी चुनें कि उन्हें EPF राशि में कितना हिस्सा (Share) देना चाहते हैं।
  • सभी जानकारी भरने के बाद Save EPF Nomination पर क्लिक करें।

EPF नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट पर e-sign कैसे करें?

नॉमिनेशन सेव करने के बाद सबसे जरूरी कदम है ई-साइन करना। इसके लिए फिर से ई-नॉमिनेशन सेक्शन में जाकर ई-साइन ऑप्शन चुनें। इसके बाद जिस सदस्य को नॉमिनी बनाना है उसका आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद सदस्य के मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करें। ओटीपी सबमिट होते ही ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ईपीएफओ ने यह भी सलाह दी है कि सदस्य अपने खाते में प्रोफाइल फोटो अपडेट रखें और नॉमिनेशन भरने से पहले परिवार के सदस्यों का आधार और फोटो तैयार रखें। समय रहते ई-साइन पूरा करना भविष्य में परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।