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Aadhaar Card Update: आधार में नाम, जन्म-तारीख और जेंडर कितनी बार कर सकते हैं चेज

आज आधार कार्ड बहुत ही अहम दस्तावेज बन गया है। ऐसे में आधार कार्ड को अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम, जन्म दिनांक और जेंडर हम बार-बार अपडेट कर सकते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है।

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Aadhaar Card Update

Aadhaar Card Update

Aadhaar Card Update: आज आधार कार्ड बहुत ही अहम दस्तावेज बन गया है। आधार के बिना मौजूदा समय में सरकारी और गैर सरकारी काम करने में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में आधार कार्ड को अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम, जन्म दिनांक और जेंडर हम बार-बार अपडेट कर सकते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कितनी बार किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आधार में कुछ बदलाव आप एक या दो बार ही कर सकते हैं। अगर इस दौरान आप अपने आधार में सुधार नहीं करवा पाते हैं तो आगे के लिए आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज को कितनी बार अपडेट करवा सकते हैं।


ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं अपडेट
अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपडेट किया जा सकता है। अगर किसी को अपने आधार कार्ड में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना है तो दोनों तरीके से कर सकते है। यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार अपडेट करने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है।

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दो बार नाम अपडेट:—
यूआईडीएआई के ऑफिस मेमोरैंडम के अनुसार, कोई भी अपने आधार कार्ड में सिर्फ दो बार अपने नाम (Name) को अपडेट कर सकता है। आधार कार्ड धारक अपना नाम अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से भी नाम अपडेट कर सकते है।

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एक बार जन्मतिथि और जेंडर:—
अगर आप अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि और जेंडर में बदलाव करना चाहते है। तो यूआईडीएआई के ऑफिस मेमोरैंडम के अनुसार, आधार धारक अपने पूरे जीवनकाल में जन्म तिथि (Date Of Birth) और 'लिंग' (Gender) को सिर्फ एक बार अपडेट करा सकते हैं।

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कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं काम:—
UIDAI की वेबसाइट के अनुसार, नाम के मामले में यूजर को पहचान के प्रमाण (POI) दस्तावेजों की एक स्कैन कॉपी जमा करनी होगी। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि शामिल हैं। पते के मामले में पते के प्रमाण के दस्तावेज (POA) जैसे बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, राशन कार्ड, पानी का बिल आदि। हालांकि, जेंडर अपडेट करने के मामले में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

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