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सावधान! भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना PPF में जमा पैसे पर नहीं मिलेगा ब्याज, ना ही टैक्स में छूट

पीपीएफ खाताधारकों को कई प्रकार की सुविधाएं का लाभ मिलता है। जानकारी के अभाव में बहुत से इसका लाभ नहीं उठा पाते है। अगर कोई भूल से कुछ गलतियां कर बैठते है तो आगे जाकर उनको काफी परेशानियों से जुझना पड़ता है।

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नई दिल्ली। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाताधारक हैं, आपको PPF खाता से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। पीपीएफ खाताधारकों को कई प्रकार की सुविधाएं का लाभ मिलता है। जानकारी के अभाव में बहुत से इसका लाभ नहीं उठा पाते है। वहीं बहुत से खाताधारक PPF खाता से जुड़े नियमों के बारे में भी अनजान है। ऐसे में उन सभी लोगों को इनके नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई भूल से कुछ गलतियां कर बैठते है तो आगे जाकर उनको काफी परेशानियों से जुझना पड़ता है। कुछ गलतियों के कारण PPF खाता में जमा पैसों का ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इसके अलावा टैक्स में भी छुट नहीं मिलती। परेशानियों से बचने के लिए पीपीएफ खाताधारकों को नीचे बताई गई गलतियों से बचना चाहिए।

एक ही नाम से दो अकाउंट
पीपीएफ के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम से एक ही खाता खोल सकता है। अगर बैंक में पीपीएफ खाता है तो पोस्ट ऑफिस में दूसरा पीपीएफ नहीं खोल सकते। पीपीएफ खाता खोलते समय फॉर्म में यह बताना होता है कि आपके पास कोई और खाता नहीं है। अगर आपने झूठ बोलकर फॉर्म भर दिया और दूसरा पीपीएफ खाता खोल लिया तो यह कदम भारी पड़ सकता है। दो खाते खोल लिए तो एक खाते को बंद कर दिया जाता है।

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सालाना 1.5 लाख से अधिक जमा नहीं
किसी को भी अपने पीपीएफ खाते में एक साल में एक लाख 50 हजार रुपए से ज्यादा पैसे जमा नहीं करवाना चाहिए। अगर किसी वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक जमा किया तो उससे ऊपर की राशि अत्यधिक मानी जाएगी और ऐसी स्थिति में आपके जमा पैसे को अनियमित की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ऐसी स्थित में राशि पर न तो ब्याज मिलेगा और न ही उस पर कोई टैक्स छूट मिलेगी।

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ज्वॉइंट पीपीएफ अकाउंट
पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंक की कोई सुविधा नहीं है। पीपीएफ हमेशा एक व्यक्ति के लिए एक खाते के रूप में शुरू होता है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो इसे अनियमित घोषित किया जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलते वक्त हमेशा नॉमिनी का नाम दिया जाता है। खाता खोलते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस कभी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं होता है।

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टर्म बढ़ाने की जानकारी देना
अगर आप पीपीएफ अकाउंट की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो 14वें साल में फॉर्म-एच पोस्ट ऑफिस में जमा कराना जरूरी होता है। इस अकाउंट को 15 साल के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर यह काम पोस्ट ऑफिस को अग्रिम जानकारी देने के बिना किया जाता है तो अकाउंट अनियमित घोषित किया जा सकता है।

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