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Pakistan Cricket: मोहम्मद रिजवान की बढ़ीं मुश्किलें? NCCIA के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mohammad Rizwan’s petition dismissed: पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की NCCIA के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जानें कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं और मामले की जांच क्यों हो रही है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

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Updated: 17 Sep 2026, 4:46 PM IST

Mohammad Rizwan NCCIA investigation

पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान (File Photo- IANS)

Mohammad Rizwan Lahore High Court: पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की उस याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि NCCIA ने यह नहीं बताया कि उनसे किस वजह से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया। याचिका के मुताबिक, मामला पाकिस्तान क्रिकेट में कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ा है।

क्या दी गई दलील?

मोहम्मद रिजवान की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने सुनवाई की। रिजवान की ओर से वकील काजी उमैर अली अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि मोहम्मद रिजवान पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद रिजवान को होटल की लॉबी में बुलाया गया और बिना किसी नोटिस के उनसे पूछताछ की गई। वकील के मुताबिक, इस दौरान मोहम्मद रिजवान का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि फोन तीन घंटे के भीतर वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक मोबाइल वापस नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि फोन लौटाने में हो रही देरी एजेंसी की बदनीयती को दर्शाती है।

कोर्ट ने कहा- NCCIA के पास रखें अपना पक्ष

मोहम्मद रिजवान के वकील ने कहा कि क्रिकेटरों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की एंटी करप्शन यूनिट उचित मंच है। लेकिन रिजवान से जुड़ा कोई भी मामला ICC की एंटी करप्शन यूनिट को नहीं भेजा गया है।

इस दौरान कोर्ट ने केस फाइल नहीं लाने पर वकील के प्रति नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि रिजवान को 10 सितंबर को NCCIA ने बुलाया था और उन्होंने समन का पालन भी किया था। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर अब आप अदालत क्यों आए हैं? कोर्ट ने मोहम्मद रिजवान के वकील को NCCIA के पास जाकर अपना पक्ष रखने और नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने मोहम्मद रिजवान की याचिका खारिज कर दी।

क्या पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जानकारी लीक हुई?

मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक सितंबर की शुरुआत में NCCIA के समक्ष पेश हुए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जानकारी लीक होने से जुड़ी बताई जा रही है।

जांच एजेंसी ने दोनों खिलाड़ियों से ट्रेनिंग सेशन और मैचों के दौरान उनके संपर्क और मुलाकातों के बारे में सवाल किए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है। उनके वित्तीय लेन-देन और संदिग्ध ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है। एजेंसी ने फोन से मिले मैसेज, कॉन्टैक्ट्स और अन्य डिजिटल जानकारी को भी जांच का हिस्सा बनाया है।