scriptनिर्भया केस के दोषी की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को SC में सुनवाई , मां बोली- पहले ही कर देनी चाहिए थी खारिज | Nirbhaya Case: Supreme Court to hear review petition of Akshay on December 17 | Patrika News

निर्भया केस के दोषी की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को SC में सुनवाई , मां बोली- पहले ही कर देनी चाहिए थी खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Dec 13, 2019 08:33:45 am

निर्भया की मां ने कहा- फैसला स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं।
निर्भया मामले के चार में से एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की याचिका।
16 दिसंबर को फांसी लगाने की अफवाहों पर लग गया विराम।
शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी चारों की पेशी।

अदालत

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नई दिल्ली। देश को दहला देने वाले 2012 निर्भया गैंगरेप केस में बृहस्पतिवार को एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के चार दोषियों में एक की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट आगामी 17 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस घोषणा से इन चारों को आगामी 16 दिसंबर को फांसी देने की अफवाहों पर भी विराम लग गया है। वहीं, निर्भया की मां ने कहा है कि अदालत को याचिका पहले ही खारिज कर देनी चाहिए थी।
दरअसल, निर्भया गैंगरेप केस के चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायमूर्तियों की पीठ आगामी 17 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर निर्भया की मां ने कहा, “अदालत को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन याचिका को पहले ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”
इससे पहले बृहस्पतिवार को यह जानकारी सामने आई कि मामले के चारों दोषियों को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। चारों की यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन को इन चारों की पेशी का आदेश दिया था।
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बताया जा रहा है कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में निर्भया की मां रोने लगी थी और पूछा था कि कब तक दोषियों को फांसी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अभी एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है और राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे।
गौरतलब है कि एक दोषी की याचिका खारिज होने की स्‍थिति में ही दूसरा, फिर तीसरा और आखिरी में चौथा याचिका डालेगा। इसी के चलते कोर्ट ने चारों को एक साथ पेश करने का आदेश दिया था।
जब निर्भया की मां ने कहा था कि एक-एक कर डाली जा रहीं याचिकाओं से केवल समय खराब हो रहा है तो जज का निर्भया की मां से कहना था कि इस मामले में सभी दोषियों का एक साथ ही डेथ वारंट जारी होगा।
और बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की 17 दिसंबर को सुनवाई की घोषणा ने स्पष्ट रूप से 16 दिसंबर को इन चारों को फांसी दिए जाने की अफवाहों को खत्म कर दिया है।
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