
नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में दोषी दिए जा चुके भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दे दी गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 25 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर को रेप और अपहरण के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
17 दिसंबर को फैसला रख लिया था सुरक्षित
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर की सजा सुनाने के लिए 17 दिसंबर की तारीख रखी थी, लेकिन उस दिन सजा पर सिर्फ बहस हुई अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उस दिन अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को रखी थी।
सीबीआई ने की है ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग
आपको बता दें कि 17 तारीख को जब सजा पर बहस हो रही थी तो सीबीआई ने अदालत से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगली सुनवाई से पहले कुलदीप सिंह सेंगर अपनी आय और संपत्ति का पूरा ब्योरा दें। इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है।
ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि ये मामला जून 2017 का है, जब उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की एक करीबी महिला 17 साल की एक लड़की को लेकर उनके घर आई थी। लड़की को नौकरी देने के बहाने लाया गया था। जो महिला किशोरी को लेकर वहां गई थी, उसका नाम शशि सिंह था। उसी के बाद अचानक एक दिन उस किशोरी ने खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है। लड़की और उसका परिवार थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद लड़की ने कोर्ट जाने का फैसला किया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। तब से चले आ रहे इस केस में आखिरकार 2 साल के बाद कुलदीप को दोषी ठहराया गया। इन दो सालों में पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया।
Updated on:
20 Dec 2019 07:37 pm
Published on:
20 Dec 2019 11:48 am
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