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सुनंदा पुष्कर केसः पुलिस ने कोर्ट से कहा, थरूर के खिलाफ चले हत्या का केस

locationनई दिल्लीPublished: Aug 31, 2019 07:22:37 pm

स्पेशल सीबीआई जज के सामने पुलिस ने रखी दलील
सुनंदा पुष्कर की ऑटोप्सी रिपोर्ट का दिया हवाला
‘थरूर के संबंधों को लेकर परेशान थीं सुनंदा पुष्कर’

 

सुनंदा पुष्कर डेथ केस

सुनंदा पुष्कर डेथ केस

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि उसे थरूर के खिलाफ अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के उकसाने के आरोप तय करने की इजाजत दी जाए।
विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार के सामने दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उनपर विवाहेत्तर संबंधों को लेकर मानसिक दबाव था।

सुनंदा की ऑटोप्सी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने थरूर के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का दबाव डाला।
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उन्होंने कहा, “एक मेल में हमें सुनंदा पुष्कर का एक बयान मिला है। उन्होंने (सुनंदा) लिखा था कि अब उनकी जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मौत की कामना करती हैं।”
सुनंदा के घरेलू नौकर के बयान के हवाले से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि उनकी मौत से पहले दोनों एक साल से ज्यादा वक्त से लड़ रहे थे। उन्होंने नौकर का हवाला दिया, “उनमें एक लड़की ‘कैटी’ के नाम पर और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े मामले को लेकर लड़ाई होती थी।”
श्रीवास्तव ने सुनंदा पुष्कर की मित्र और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह का बयान पढ़ते हुए बताया, “पुष्कर ने मुझे मेहर तरार नाम की एक महिला से थरूर के प्रेम-संबंधों के बारे में बताया था। उन्होंने जून 2013 में दुबई में तीन रातें बिताई थीं। दुबई में उनकी (सुनंदा) की अच्छी पहचान थी, उन्हें इसकी जानकारी किसी मित्र ने दी थी।”
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श्रीवास्तव ने नलिनी सिंह के हवाले से आगे कहा, “मुझे उनकी एक कॉल आई। वह उदास थीं और रो रही थीं। उन्होंने बताया कि थरूर और तरार ने एक-दूसरे से अंतरंग संदेश साझा किए। एक मैसेज में उसने (तरार) ने कहा था कि चुनाव के बाद थरूर, पुष्कर को तलाक देने जा रहे हैं।”
उन्होंने सुनंदा के भाई आशीष दास का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें बताया कि उनकी बहन ने खुशी से शादी की थी लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में दुखी थीं।

तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में बहस 17 अक्टूबर तक जारी रहने की बात कही।
गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 की रात राजधानी के एक बड़े होटल में सुनंदा पुष्कर का शव बरामद हुआ था। इसके बाद शशि थरूर के ऊपर आईपीसी की धारा 498-A और 306 के तहत आरोप लगाए गए थे।

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