दौसा. लालसोट उपखण्ड के गोल गांव में करीब 21 माह पूर्व जमीनी विवाद के चलते एक जने की हत्या के मामले में लालसोट के एडीजे कोर्ट ने आरोपी पिता- पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि उपखण्ड के गोल गांव की बाढ ढाणी निवासी राजू गुर्जर ने लालसोट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 12 अप्रेल 2019 को अपराह्न तीन बजे उसका भाई धर्म सिंह पुत्र रामरूप गुर्जर खेत पर गया था। इसी दौरान हंसराज व घनश्याम गुर्जर समेत अन्य आरोपियों ने उसके भाई से मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में लालसोट चिकित्सालय से जयपुर रैफर कर दिया। जहां उसकी मृत्यु हो गई। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मामले में जांच के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई।
जहां अभियोजन पक्ष की ओर से दो दर्जन गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचला आर्य ने हंसराज गुर्जर व उसके बेटे घनश्याम गुर्जर को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए दोनों को यह सजा सुनाई है।