कलेक्टर ने गाइड लाइन की जानकारी देते हुए बताया कि जिले को कन्टेन्टमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। पूर्व जारी निर्देशों में कुछ आंशिक रूप से छूट दी गई है। अभी भी थोक सब्जी मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहेगा लेकिन ठेलों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर फल, सब्जी और राशन का विक्रय कर सकते हैं किंतु शहरी क्षेत्रों के जिस मोहल्ले को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है वहां इसका विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन में राशन दुकान खोलने की छूट रहेगी, लेकिन भीड़ से बचने एक दिन में केवल 40 से 50 लोगों को टोकन देकर राशन वितरण किया जाएगा। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने के लिए खोला जाएगा। दूध के विक्रय समय मे बढ़ोतरी किया गया है। अब सुबह 6 से 8 बजे व शाम को 5 से 6.30 बजे विक्रय किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए एक बार फिर से मेडिकल स्टोर संचालकों की कोरोना टेस्टिंग करवाए जाएंगे। रेलवे से सफर में आने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्यता टेस्टिंग होती रहेगी। उन्होंने ठेलों के माध्यम से फल व सब्जी का विक्रय करने वाले स्ट्रीट वेंडरों का भी टेस्टिंग कराने कहा है।
कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट किया कि जिले में कोरोना के मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन बेड की कमी के नाम पर वापस नहीं भेजा जाए। उन्होंने सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस व अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को शिद्दत के साथ समन्वय के साथ मरीजों को हॉस्पिटल भेजने व भर्ती कराने में मदद करने को कहा है। साथ ही साथ इमरजेंसी सेवा के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराने कहा है।
बैठक में एसपी ठाकुर ने कहा कि अभी कोरोना का संक्रमण थमा नहीं है। हर स्तर पर हमारा प्रयास इसे रोकथाम के लिए होना चाहिए जिससे इस मुश्किल क्षण से निकला जा सके। इस अवधि में सभी प्रकार के आयोजन, सामाजिक कार्यक्रम, विवाह और मृत्यु भोज में केवल 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।