
नई दिल्ली. सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर दी है। पहले इन स्कीम्स को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2017 थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन लोगों ने अब तक अपने स्मॉल सेविंग को आधार से लिंक नहीं किया है वे 31 मार्च तक करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार लिंक जरूरी हो गई है।
अक्टूबर से आधार लिंक करना जरूरी किया गया था
अक्टूबर 2017 में सरकार ने सभी प्रकार की स्मॉल सेविंग योजनाओं जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले सरकार विभिन्न सरकार लाभ को प्राप्त करने के लिए आधार को लिंक करने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा चुकी है। इसमें करीब 35 मंत्रालयों की 135 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें गरीब महिलाओं को फ्री कुकिंग गैस, केरोसिन और फर्टिलाइजर सब्सिडी, चयनित जनवितरण प्रणाली, मनरेगा आदि शामिल हैं।
कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश
नोटबंदी के बाद सरकार फिर से अर्थव्यवस्था में कालाधान का इस्तेमाल न बढ़े इसके लिए बैंक जमा, मोबाइल नंबर और अन्य दूसरी उपयोगी सेवाओं को आधार से लिंक कर रही है। इसी दिशा में अब सभी प्रकार की छोटी जमा शुरू करने के लिए आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। इसमें नया बचत खाता शुरू करने से लेकर सार्टिफिकेट शामिल हैं। वहीं जो भी पुराने जमा कर्ता हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर दर्ज नहीं करवाया है। उन्हें 31 मार्च तक अपना आधार नंबर दर्ज करवाना होगा। जिन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स से आधार को लिंक कराना जरूरी है उनमें पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम्स और किसान विकास पत्र सुकन्या समृद्धि स्कीम शामिल है।
Published on:
08 Jan 2018 08:55 pm
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