गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। जिले में शांति व्यवस्था को यदि किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक, मौखिक लिखित या ध्वनि विस्तारक यंत्र की मदद से नारेबाजी या प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। बिना लिखित अनुमति सभी कार्यक्रम आयोजित करने और रैली निकालने पर पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
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अब चलती ट्रेन में वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए नहीं काटने होंगे टीटीई के चक्कर घर में ईंट-पत्थर या सोडा वाटर की बोतल रखना भी प्रतिबंधित बड़ी बात यह है कि जैसे हाल में ही कई जिलों में पत्थरबाजी हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए घर के बाहर या घर के अंदर या फिर छत पर ईट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतल आदि रखने पर भी रोक लगाई गई है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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डिप्टी सीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, उपस्थिति रजिस्टर देख भड़के पुतले जलाने पर रहेगा प्रतिबंध जिला प्रशासन ने इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या दल के पदाधिकारी के पुतले लेकर चलने या जलाने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि इन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन होगा। यदि कोई भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।