25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Ghaziabad : अनाथ हिंदू बच्चे का खत्ना करा कर जबरन धर्म परिवर्तन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Hindu child circumcision : गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में एक अनाथ हिंदू बच्चे नियम विरूद्ध गोद देते हुए खत्ना करा कर धर्म परिवर्तन किया गया है। कविनगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य चार फरार बताए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification
इन अनाथ बच्चों को दिया सरकार ने सहारा

इन अनाथ बच्चों को दिया सरकार ने सहारा

Hindu child circumcision : गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके में बच्चों को गोद लेकर उनका खत्ना कराकर धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में थाना कविनगर में कुल पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिनमें से पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य चार आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज गांव में रहने वाले 9 वर्षीय बच्चे की मां अंशु की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी। उस वक्त बच्चा महज डेढ़ साल का था। उसके पिता का जब कोई पता नहीं चल पाया तो अंशु की दोस्त सोनी बच्चे को पाल रही थी।

पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2022 में लोहा मंडी में सोनी के पति मिथिलेश ने इस बारे में अपने साथ काम करने वाले जुल्फिकार नाम के साथी से चर्चा की थी। जुल्फिकार ने बच्चे को अपने साथी उमर मोहम्मद को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद दोनों ने ही एक नोटरी कराकर बच्चे को मोहम्मद उमर को गोद दे दिया। जबकि नियम के मुताबिक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण की साइट पर आवेदन करने के बाद ही बच्चा गोद लिया या दिया जा सकता था। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद उमर ने बच्चे को गोद लेने के बाद ही उसका खत्ना कराकर धर्म परिवर्तन करा दिया।

यह भी पढ़ें - पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले, कई अधिकारी बदले गए, देखें पूरी सूची

गंभीर धाराओं पांच के खिलाफ केस दर्ज

कविनगर थानाध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्र का कहना है कि लोहा मंडी चौकी इंचार्ज प्रभारी जसपाल सिंह की शिकायत पर बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज में रहने वाले कुन्नी देवी उर्फ सोनी पति मिथिलेश यादव और बुलंदशहर के अगौता के रहने वाले जुल्फीकार मोहम्मद उमर व उसकी पत्नी बबली के खिलाफ मारपीट में अंग-भंग करने का षड्यंत्र रचने और किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 75 व 80 और उत्तर प्रदेश विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा तीन व पांच के तहत केस दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें -प्ले स्कूल में तीन साल की बच्ची का यौन शोषण, रोते हुए बोली- अंकल ने किया गंदा काम

जांच में और भी मामले आ सकते हैं सामने

उन्होंने बताया कि फिलहाल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बुलंदशहर जिले के लोहरा गांव में रहने वाले उमर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि अन्य चार आरोपी फरार हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इस तरह के और भी इससे जुड़े मामले सामने आ सकते हैं।