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बेटी की शादी की चल रही थी तैयारी तभी पहुंची पुलिस, रिश्तेदार रह गए हैरान

locationग्वालियरPublished: Jun 18, 2019 05:47:55 pm

Submitted by:

monu sahu

ग्राम रुहेरा में नाबालिग की हो रही थी शादी, मौके पर पहुंचा प्रशासन

Child marriage

बेटी की शादी की चल रही थी तैयारी तभी पहुंची पुलिस, रिश्तेदार रह गए हैरान

ग्वालियर। प्रशासन द्वारा गत दिवस दतिया जिले के ग्राम रुहेरा में बाल विवाह रुकवाने की कार्यवाही की गई। प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के साथ बालिका के पिता से कथन व पंचनामा लिया कि 18 वर्ष होने पर ही बेटी का विवाह कराया जाएगा। प्रभारी एसडीएम प्रदीप शर्मा तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अरविंद उपाध्याय को सूचना मिली थी कि ग्राम रुहेरा में बघेल की पुत्री की शादी हो रही है और जाखोली थाना दबोह जिला भिंड से बारात आ रही है।
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इस सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ऊषा निरंजन, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेंद्र सिंह गुर्जर मगरौल चौकी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान जब बालिका के उम्र के बारे में पता करने दस्तावेज मांगे गए तो परिजनों ने हाईस्कूल की मार्कशीट प्रस्तुत की।
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मार्कशीट में पुत्री की जन्म तिथि 15 जनवरी 2004 दर्ज थी। इस आधार पर बालिका को नाबालिग मानते हुए समझाइश दी गई कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना व दो वर्षका कारावास हो सकता है। समझाइश के बाद परिजन ने बाल विवाह न करने का पंचनामा देने के साथ पिता ने कथन दर्ज कराए कि वह बालिका के 18 वर्ष का होने पर ही शादी करेंगे।
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यह है कानून

चाइल्ड मैरिज एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक लाख तक का जुर्माना व दो साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें महिलाओं या लड़कियों को सजा नहीं देते, बल्कि जुर्माना लगाया जाता है।
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