ज्योतिरादित्य कैंप के दिग्गज मंत्री ने सूर्य से की सिंधिया की तुलना और दिया बड़ा बयान, देखें वीडियो
इस सूचना पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ऊषा निरंजन, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजेंद्र सिंह गुर्जर मगरौल चौकी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान जब बालिका के उम्र के बारे में पता करने दस्तावेज मांगे गए तो परिजनों ने हाईस्कूल की मार्कशीट प्रस्तुत की।रानी लक्ष्मीबाई की ये छह खूबियां उन्हें बनाती हैं सबसे खास, जानिए
मार्कशीट में पुत्री की जन्म तिथि 15 जनवरी 2004 दर्ज थी। इस आधार पर बालिका को नाबालिग मानते हुए समझाइश दी गई कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना व दो वर्षका कारावास हो सकता है। समझाइश के बाद परिजन ने बाल विवाह न करने का पंचनामा देने के साथ पिता ने कथन दर्ज कराए कि वह बालिका के 18 वर्ष का होने पर ही शादी करेंगे।
अतिक्रमण हटाने गए दल के सामने अपना घर बचाने महिला आग में कूदी, गुस्साए लोगों ने किया पथराव
यह है कानून चाइल्ड मैरिज एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक लाख तक का जुर्माना व दो साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें महिलाओं या लड़कियों को सजा नहीं देते, बल्कि जुर्माना लगाया जाता है।