
चश्मदीद गवाह और शर्ट पर मिले डीएनए से हुई आरोपी की पहचान, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
ग्वालियर. रेलवे स्टेशन के बाहर मामूली विवाद पर पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या के चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला (25) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ङ्क्षसह की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 9 नवंबर 2025 की शाम आरोपी आकाश, सेवानगर निवासी शिवम यादव (26) को काम के बहाने घर से बुलाकर ले गया था। दोनों ने रास्ते में शराब पी और स्टेशन की ओर गए। रात 9 से 10 बजे के बीच प्लेटफॉर्म-4 के बाहर एंट्री रोड के पास दोनों में विवाद हो गया। आकाश ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाकर शिवम के सिर पर लगातार तीन वार किए। गंभीर चोटों से शिवम की मौके पर ही मौत हो गई।
इन तीन साक्ष्यों से साबित हुआ जुर्म
चश्मदीद की गवाही: ट्रेन से उतरकर घर लौट रहे हेमंत मिश्रा ने आरोपी को पत्थर मारकर भागते देखा। सेंट्रल जेल में हुई शिनाख्त परेड (टीआइपी) में उसने हाथ पर बने बुद्ध भगवान के टैटू और कद-काठी से आरोपी की पहचान की।
खून से सनी शर्ट: पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घर की सीढिय़ों के नीचे से खून से सनी सफेद शर्ट बरामद की। एफएसएल व डीएनए जांच में शर्ट पर लगा खून मृतक शिवम के खून से मैच हुआ।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट: डॉक्टरों ने कोर्ट में बताया शिवम की मौत सिर की हड्डी में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर और अत्यधिक रक्तस्राव से हुई, जो भारी पत्थर की चोटों से संभव है।
Updated on:
25 Sept 2026 02:17 am
Published on:
25 Sept 2026 02:17 am
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