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रेलवे का बड़ा फैसला : अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर पकड़े गए तो चुकाना होगा तीन गुना ज्यादा जुर्माना

ग्वालियर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट पर लगने वाला फाइन अब 250 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। झांसी रेल मंडल के आदेश।
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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 22 Jun 2022, 3:29 PM IST

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रेलवे का बड़ा फैसला : अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर पकड़े गए तो चुकाना होगा तीन गुना ज्यादा जुर्माना

ग्वालियर. झांसी रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के जुर्माने में तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। स्टेशन पर अबतक जो फाइन 250 रुपए वसूला जा रहा था, वो अब बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया गया है। रेलवे के सूत्रों की मानें को कहा जा रहा है कि, खास तौर पर ये व्यवस्था अग्नीपथ योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों के कारण की गई है। जुर्माना राशि अदिक होने पर ऐसे असामाजिक तत्व रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं करेंगे।


आपको बता दें कि, हालही में अग्नीपथ योजना के विरोध में देश के अलग अलग राज्यों के साथ ग्वालियर के बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर भी भारी उपद्रव हुआ था। पुलिस ने इसकी साजिश का पता लगा लिया है और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीते गुरुवार के बाद से ग्वालियर और आसपास के छोटे स्टेशनों पर किसी प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन झांसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष ने इसके बहाने जुर्माने की राशि बढ़ा दी।

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गैर जिम्मेदार TTE पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं

आपको बता दें कि, अगर कोई यात्री बिना टिकट के रेलवे स्टेशन के अंदर पाया जाता है तो उस पर 800 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये जुर्माना 250 रुपए वसूला जा रहा था। डीआरएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, स्टेशन पर तैनात टीटीई अमले की जिम्मेदारी है कि, प्लेटफार्म में अंदर प्रवेश करने वाले हर यात्री का टिकट अनिवार्य रुप से चेक करें। मजेदार बात ये है कि, टीटीई की जिम्मेदारी निर्धारित होने के बाद भी अगर कोई शख्स बिना टिकट स्टेशन में पाया जाता है तो जुर्माना केवल यात्री पर लगाया जाएगा। गैर जिम्मेदार टीटीई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

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