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चरस तस्करों को 10 साल का कारावास 

जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन चरस तस्करों को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Akansha Singh

Jul 06, 2016

life-imprisonment for two brother in sarangpur

life-imprisonment for two brother in sarangpur

हमीरपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन चरस तस्करों को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत में हुई।

जिला न्यायावादी अशोक धीमान के अनुसार 11 नबंवर 2014 को एएसआइ सुरेंद्र सिंह अन्य कर्मचारियों के साथ नाके के दौरान कुनाह खड्ड पुल के नजदीक मोरसू में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भोटा की तरफ से एक कार आई, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया तो इसमें तीन व्यक्ति बैठे थे। जांच की तो इनके पास एक किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और राज कुमार निवासी गांव खाला, गिरधारी लाल निवासी गांव टिक्कर, विक्की कुमार निवासी गांव बलौगणी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की जांच के दौरान पाया गया कि गाड़ी के मालिक दलजीत सिंह निवासी गांव ब्रहमणी ने ही इन लोगों को चरस लाने के लिए भेजा था। इस मामले में दलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन कोई ठोस सबूत न पाए जाने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। मुकदमे की जांच एएसआइ सुरेंद्र सिंह व पैरवी जिला न्यायावादी अशोक धीमान ने की।