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तीन को आजीवन कारावास

तीन हुए बरी

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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

हैदराबाद: शहर की स्थानीय अदालत ने पिछले साल इब्राहिमपटनम में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में शामिल तीन जनों को गुरुवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। संपत्ति विवाद को लेकर पिछले साल 1 मार्च को रंगा रेड्डी जिले के इब्राहिमपटनम में दो रियाल्टारों - अल्मासगुडा निवासी एन श्रीनिवास रेड्डी (40) और बीएन रेड्डी नगर निवासी कोमाटी रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने चैतन्यपुरी के एक रियाल्टार मेरेड्डी मत्तारेड्डी उर्फ अशोक रेड्डी उर्फ सथिरेड्डी (43), आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के वेल्डर मोहम्मद खाजा मोइनुद्दीन (34) और मेडक जिले के एक राजमिस्त्री बुरी बिक्षापति (32) और तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तीनों दोषियों को सेंट्रल जेल चेरलापल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया हत्याकांड में मट्टारेड्डी, खाजा और भिक्षापति को दोषी पाया गया और कारावास की सजा सुनाई गई, शेष तीन व्यक्तियों को अदालत ने बरी कर दिया। बताया गया कि विवाद रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपटनम मंडल के चेरलापटेलगुडा गांव में स्थित लेक विला ऑर्चर्ड्स की भूमि से संबंधित है।