27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदाैर में शव ले जाने का किराया फिक्स : अब चुकाना होंगे अधिकतम 10 रुपये कि.मी, पहले 2 KM के वसूल रहे थे 3000

इंदाैर में शव ले जाने का किराया फिक्स:इंदौर से खंडवा, खरगोन लेकर जाने पर 2200 रुपए, बोलेरो या टवेरा से ज्यादा दूरी तय करने पर 10 रुपए प्रति KM चार्ज, इससे ज्यादा लिया तो जाना होगा जेल।

2 min read
Google source verification
news

इंदाैर में शव ले जाने का किराया फिक्स : अब चुकाना होंगे अधिकतम 10 रुपये कि.मी, पहले 2 KM के वसूल रहे थे 3000

इंदौर/ मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते हो रही मौतों पर शव वाहन चालकों द्वारा मनमानी वसूली पर अब रोक लगा दी गई है। शहर के किसी भी मुक्तिधाम तक शव ले जाने पर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पाबंदी लगा दी है। जारी आदेश के मुताबिक, अब शहर में किसी भी मुक्तिधाम के लिये सामान्य शव ले जा पर 400 रुपये शुल्क अदा करना होगा, जबकि कोविड संक्रमित बॉडी को ले जाने के लिये 600 रुपये शुल्क तय किया गया है।

पढ़ें ये खास खबर- हमीदिया से चोरी 863 रेमडेसिविर मामले में चौंकाने वाला खुलासा, दिल्ली में भर्ती मरीज को लगे 6 इंजेक्शन


कानून न मानने वालों को होगी जेल

इसके अलावा, इंदौर से बाहर यानी खंडवा, खरगोन या इतनी ही दूरी के इलाकों तक जाने के लिये अधिकतम 2200 रुपए तक शुल्क देना होगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति इससे अधिक टेवेरा या बोलेरो जैसे वाहन में शव रखकर वे जाता है, तो उसे मात्र 10 रुपए प्रति कि.मी के अनुसार शुल्क अदायीगी करनी होगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश के तहत सख्त लहजे में कहा कि, अब किसी ने तय रेट से ज्यादा रुपए वसूल तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल भी जाना पड़ सकता है।

पढ़ें ये खास खबर- बढ़ते संक्रमण के बीच यहां रातों रात तैयार हुआ 100 बेड का वार्ड, हर बेड पर लगा ऑक्सीजन, 24 घंटे डॉक्टर तैनात


कानून तोड़ा तो होगी रासुका के तहत कार्रवाई

इंदौर में चलने वाले निजी शव वाहनों की मनमानी को देखते हुए आखिरकार कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा सुनिश्चित कर दिया है कि, अब शहर के किसी भी अस्पताल से शहर के कोई भी मुक्तिधाम जाने के लये मात्र 400 रुपए शुल्क अदा करना होगा। फिर भले ही शव शव कोविड का हो या सामान्य। हालांकि, कोविड शव को कवर करके ले जाना होता है, इसके अलावा, कोविड शव को कवर करवाकर मुक्तिधाम ले जाना होता है। ऐसे में उ स कवर का अतिरिक्त शुल्क 200 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना होंगे। इस हिसाब से कोविड शव को अस्पताल से विश्राम घाट ले जाने के लिये कुल 600 रुपये शुल्क अदा करने होंगे। कलेक्टर ने साफ किया किसी अगर किसी शव वाहन संचालक ने इसके बाद मनमानी चलाई, तो उसके खिलाफ रासुका के तहत होगी कार्रवाई।

रेमडिसिविर इंजेक्शन की चोरी और कालाबाजारी - video