अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटन आरबी यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बताया कि ग्राम मुरकटिया चरगवां निवासी महेश गौड़ ने 9 नवंबर, 2019 को सुबह चार बजे नाबालिग का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के माता-पिता की रिपोर्ट पर चरगवां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया। विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने न्यायालय में 11 गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 20 साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।