script

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

locationजबलपुरPublished: Apr 02, 2021 11:20:44 am

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटन आरबी यादव की कोर्ट का फैसला-कोर्ट ने 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

जबलपुर. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटन आरबी यादव की कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। जस्टिस आरबी यादव की कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद के साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह दुर्घटना 2019 की है जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पाटन आरबी यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बताया कि ग्राम मुरकटिया चरगवां निवासी महेश गौड़ ने 9 नवंबर, 2019 को सुबह चार बजे नाबालिग का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के माता-पिता की रिपोर्ट पर चरगवां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया। विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने न्यायालय में 11 गवाहों का परीक्षण कराया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को 20 साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

ट्रेंडिंग वीडियो