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BREAKING NEWS: जबलपुर में धारा 144 का आदेश लागू, बारात में शामिल हो सकेंगे इतने लोग

locationजबलपुरPublished: Nov 24, 2020 12:24:54 pm

Submitted by:

Lalit kostha

जबलपुर में धारा 144 का आदेश लागू, बारात में शामिल हो सकेंगे इतने लोग
 

dhara 144 imposed in jabalpur city

dhara 144 imposed in jabalpur city

जबलपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जबलपुर में एक बार फिर से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हो गया है। साथ ही सख्ती के साथ नियमों का पालन करने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को कलेक्टर जबलपुर ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है।

शहर में रात 8 बजे तक ही खुलेंगीं दुकानें और बाजार। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध। शादी विवाह के कार्यक्रम में एक समय में दौ सौ से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश। कोरोना संक्रमण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ की सुरक्षा के मद्देनजर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू।

शहर में कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। सोमवार को फिर संक्रमित की संख्या पचास पार कर गई। स्वास्थ्य विभाग को सोमवार को 1554 कोरोना संदिग्ध के नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 67 नमूने में कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। एक कोरोना संक्रमित की उपचार के दौरान मौत हुई। स्वस्थ्य होने पर 69 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है।
जिले में कुल संक्रमित बढकऱ 13 हजार 856 हो गए हैं। इसमें 219 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है। जिले में अभी तक 12 हजार 932 व्यक्ति कोरोना को मात दे चुके हैं। इसके बाद जिले का कोविड रिकवरी रेट 93.33 हो गया है। जिले में कोरोना के एक्टिव केस 705 हैं।

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