
हाईकोर्ट
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने दमोह से भाजपा सांंसद व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल को नोटिस जारी किए। शुक्रवार को जस्टिस आरके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने दमोह से पराजित प्रत्याशी प्रताप सिंह की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए पटेल से जवाब तलब किया। चुनाव याचिका में केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए पटेल का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई।
यह है मामला
दमोह जिले की तंदूखेड़ा तहसील के बैरागढ़ ग्राम निवासी प्रताप सिंह ने यह चुनाव याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी दमोह से चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों की जमकर अवहेलना की गई। अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देश वैधानिक शक्ति रखते हैं। इनका पालन कानून की तरह किया जाना चाहिए। लेकिन दमोह लोकसभा क्षेत्र में इनमें से कई नियमों को ताक पर रखा गया। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों में प्रयुक्त ईवीएम से मॉक पोल का डाटा मिटाया नहीं गया। इसी तरह हर विधानसभा क्षेत्र से पांच-पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान कराने के नियम का भी पालन नहंीं किया गया। तर्क दिया गया कि इसी वजह से भाजपा प्रत्याशी प्रह्लाद पटेल को जीत हासिल हो गई। उन्होंने पटेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के निर्देश देने का आग्रह किया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री पटेल को नोटिस जारी कर दिए।
Published on:
01 Nov 2019 08:44 pm
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