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रात 10 बजे के बाद शादी समारोह नहीं, बारात में 50 लोग ही होंगे शामिल!!!

locationजबलपुरPublished: Nov 24, 2020 09:15:04 pm

जबलपुर में नई कोरोना गाइडलाइन लागू, रात आठ बजे तक खुलेंगे बाजार

दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था दूल्हा

दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था दूल्हा

जबलपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इसमें शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई है। एक समय में एक स्थान पर केवल 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 48 घंटे में एसडीएम या तहसीलदार के पास जमा करनी होगी। नगर निगम सीमा में बाजार एवं दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। यह रात्रिकालीन कफ्र्यू की तरह होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने इस सम्बंध में मंगलवार को धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। शादियों के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। इसमें 200 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, केटरर्स और आयोजन स्थल के स्वामी की होगी। इसी तरह बारात में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे, बारात भी आयोजन स्थल से करीब 50 मीटर की दूरी से शुरू होगी। इसी तरह जुलूस, चल समारोह एवं रैली आगे भी प्रतिबंधित रहेंगी।
रेस्टोरेंट, होटल को छूट
नगर निगम सीमा में रात आठ बजे के बाद दुकान एवं बाजार बंद हो जाएंगे। लेकिन, खानपान के स्थान, रेस्टोरेंट, होटल, बारातघर और मैरिज गार्डन के लिए रात 10 बजे तक छूट मिलेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाइयां, एंबूलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पम्प एवं दूसरी आपातकालीन सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
यह भी प्रावधान
सभी प्रकार के माल वाहक यात्री बसों को बेरोकटोक पूरे समय आने-जाने की अनुमति रहेगी।
-शवयात्रा, जनाजा या अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
-जरूरी हो वहां कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, यहां अत्यावश्यक गतिविधियों को छोडकऱ शेष प्रतिबंधित रहेंगी।
-फ्लाइट, रेलगाड़ी आदि से यात्रा करने वाले लोग रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही कर सकेंगे।
यह है जरूरी
-घर से निकलते वक्त सभी को फेस मास्क लगाना होगा।
-दुकानदार/व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए भी ये अनिवार्य।
-दुकानों में सेनेटाइजर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।
-उल्लंघन पर व्यक्ति पर 100 व दुकानदार पर 500 का जुर्माना।
-दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील करने का भी प्रावधान।
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