
ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए यह खुशखबर, इन ट्रेनों में...
जबलपुर.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि ट्रेनों में घटिया ब्रेक ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। इसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिका को गम्भीरता से लेकर केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड चेयरमैन और पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को नोटिस जारी कर दिए। कोर्ट ने सभी से आठ जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा।
ये लगाए आरोप-
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि रेलवे की ट्रेनों मं घटिया किस्म, अमानक स्तर और पुराने ब्रेक शू व ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन वर्कशॉप में भी दोयम दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चलते ट्रेनों में ब्रेक फेल होने की घटनाएं बढ़ी हैं।
याचिकाकर्ता २०१० से लगातार इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारियों से करता आ रहा है, लेकिन अब तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय, शांति तिवारी ने तर्क दिया कि घटिया ब्रेक शू-ब्लॉक्स के उपयोग के चलते टिकट कटाकर यात्रा करने वाले यात्रियों की जान को खतरा बना रहता है।
हडताल में उठा मामला
याचिका में कहा गया कि रेलवे के कर्मचारी इस कमजोरी से वाकिफ हैं। बीते दिनों हुई हड़ताल के दौरान खुद रेलवे कर्मियों ने घटिया ब्रेक संचालन सामग्री का इस्तेमाल होने का मसला भी उठाया था। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
Published on:
11 Dec 2019, 10:54 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.