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बस के परमिट का समय बदलने के आदेश पर रोक

रीवा आरटीओ सहित अन्य को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस  
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जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट ने सूत्र सेवा योजना के अंतर्गत सतना से रीवा के बीच चलने वाली बसों के परमिट का समय परिवर्तित करने का आदेश स्थगित कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच रीवा आरटीओ सहित अन्य को नोटिस जारी किए। सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया। पंकज ट्रांसलिक्स कम्पनी की ओर से याचिका दायर कर कहा कि वे सूत्र सेवा योजना के तहत सतना नगर निगम के साथ हुए अनुबंध के आधार पर सतना रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच चार बसें संचालित कर रहे हैं। अधिवक्ता सुशील तिवारी, असीम त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि रीवा आरटीओ सचिव ने बिना तारीख के अचानक आदेश जारी कर बसों की टाइमिंग बदल दी। तर्क दिया गया कि प्रायवेट बस आपरेटरों के दबाव में उनकी बसों की टाइमिंग बदली गई है। समय बदलने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने टाइमिंग बदलने के आदेश पर रोक लगा दी।