
जयपुर। Rajasthan farmer loan - राजस्थान में अब ऋण लेने के लिए किसानों को तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार ने ऋण के लिए तहसीलदारों की बजाय पटवारियों को नामांतरण खोलने के अधिकार दे दिए हैं।
राजस्व विभाग ( Revenue Board Rajasthan Ajmer )के नोटिफिकेशन के अनुसार पटवारी मोरगेज की जाने वाली सम्पति का नामांतरण खोल सकेगा। इसे वह एक निर्धारित फॉर्मेट में अंकित करेगा। इससे लाखों किसानों लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और तहसीलदार के पास नहीं जाना पड़ेगा।
हालांकि, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट होगा कि पटवारी द्वारा नामांतरण प्रक्रिया सही है या नहीं, उसके बाद यह प्रक्रिया पूरी होगी। उधर, नोटिफिकेशन ( Rajasthan Revenue Board Loan Notification ) में साफ किया गया है किस अन्य संस्था के पक्ष में उपहार, बिक्री, वसीयत द्वारा हस्तांतरण के मामलों में केवल उन्हीं स्थिति में नामांतरण की प्रक्रिया कर सकेंगे, जो डीड रजिस्टर्ड होगी।
- किसानों को ऋण के लिए सम्पत्ति के दस्तावेज गिरवी रखने पड़ते हैं। इसकी जटिल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। अब पटवारी मोरगेज अंकित कर देगा।
—हरीश चौधरी, राजस्व मंत्री ( Rajasthan Revenue Minister )
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Published on:
26 Jun 2019 09:02 am
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