6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एक अप्रेल से सड़क पर नहीं चलेगा 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन

राजस्थान में 1 अप्रेल से 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही अधिसूचना जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को संचालन पर रोक लगाई है।

2 min read
Google source verification
15_year_old_vehicle.jpg

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर। राजस्थान में 1 अप्रेल से 15 साल पुराना कोई भी सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल ही अधिसूचना जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को संचालन पर रोक लगाई है। ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। राज्य में वाहनों को चलन से बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग विभिन्न विभागों, निकायों आदि के पुराने वाहनों की सूची तैयार कर रहा है। परिवहन मुख्यालय ने आरटीओ, डीटीओ के साथ ही विभिन्न विभागों से इसकी सूचना मांगी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 15 साल से पुराने 400 से अधिक वाहन हो सकते हैं।

पॉलिसी के तहत किया जाएगा स्क्रैप
अधिसूचना के अनुसार पुराने वाहनों का निपटारा मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग के कार्य) नियम, 2021 के मुताबिक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर किया जाएगा। वर्ष 2008 से पहले पंजीकृत सभी वाहन 1 अप्रेल से रद्द हो जाएंगे। राज्य सरकार के वाहनों के साथ-साथ रोडवेज, नगर निगम, नगर पालिका आदि के वाहनों के पंजीकरण रद्द किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें : पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने CM गहलोत की बयानबाजी का दिया जवाब

डिफेंस और कानून व्यवस्था से जुड़े वाहनों को छूट
यह नियम देश की रक्षा, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े वाहनों पर लागू नहीं होगा। अधिसूचना में इन्हें विशेष छूट दी गई है। इसमें सेना, पुलिस व न्यायपालिका से जुड़े वाहन शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इन्हें स्पेशल पर्पस व्हीकल (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) माना गया है। इसलिए इन्हें छूट दी गई है।

मोटर गैराज में केवल एक वाहन 15 साल पुराना
अधिसूचना की जानकारी मिलते ही विभागों ने पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टेट मोटर गैराज के पास करीब 900 वाहन है, इनमें से 15 साल पुराना केवल एक वाहन है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार उसे भी चलाया नहीं जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग के बेड़े में कुछ वाहन पुराने हैं। इनके पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- इसके लिए तैयारी की जा रही है। विभिन्न विभागों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करेगा।
- के.एल. स्वामी, आयुक्त, परिवहन विभाग