
सिलेंडर जब्त करती टीम। फोटो- पत्रिका
कोटपूतली। अवैध गैस कारोबार के खिलाफ रसद विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्यामनगर स्थित झमिला वाली ढाणी में संचालित एक निजी गैस कंपनी की अवैध गैस एजेंसी से 201 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए। यह कथित गैस एजेंसी घर से ही संचालित की जा रही थी और इसके पास विस्फोटक से जुड़ा आवश्यक लाइसेंस भी नहीं था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सिलेंडर खुले में रखे मिले, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन था।
जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने एजेंसी से 106 भरे हुए और 95 खाली सिलेंडर जब्त किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गुंजन गैस एजेंसी के नाम से संचालित यह प्रतिष्ठान कथित रूप से गैस पॉइंट पेट्रोलियम लिमिटेड से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन इसके पास कोई वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
कार्रवाई के दौरान एजेंसी संचालक मदन सैनी मौके पर मौजूद मिला। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि एजेंसी के पास कोई अधिकृत गोदाम नहीं है और गैस का संचालन घर से ही किया जा रहा था। टीम ने पाया कि बड़ी संख्या में सिलेंडर असुरक्षित तरीके से खुले में रखे हुए थे, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था।
जांच में यह भी सामने आया कि एजेंसी के पास न तो लेटर ऑफ इंडेंट था और न ही पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) का अनिवार्य लाइसेंस मौजूद था। ये दोनों दस्तावेज गैस भंडारण और वितरण के लिए जरूरी माने जाते हैं।
कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी और प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर सहित विभागीय टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जब्त किए गए सिलेंडरों के संबंध में प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के 2 से 3 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की परेशानी या अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112, 14435 और 181 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
Published on:
17 Mar 2026 08:03 pm
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