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Rajasthan : NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 आरोपियों को बेल नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

NSUI Protest Jaipur : कोर्ट ने एनएसयूआइ प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 आरोपियों की जमानत मंजूर नहीं की। कोर्ट ने खारिज की याचिका।

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NSUI Rajasthan State President Vinod Jakhar and nine other accused denied bail court dismisses plea

फाइल फोटो पत्रिका

NSUI Protest Jaipur : जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआइ प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 आरोपियों की जमानत मंजूर नहीं की।

कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

जयपुर महानगर प्रथम क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण) न्यायालय ने विनोद जाखड़, किशोर चौधरी, मनीष, महेश कुमार, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

पुलिस ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर गिरफ्तारी की

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में कार्यक्रम स्थल पर पोडियम गिराने, पोस्टर फाड़कर आयोजकों की धार्मिक भावना आहत करने और पुलिस की गाडी की लाइट तोडकर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा विनोद जाखड़ के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया था कि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर गिरफ्तारी की है।

एक ही घटना की दो रिपोर्ट स्वीकार नहीं

कोर्ट ने कहा कि एक ओर घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर गिरफ्तारी की, वहीं गंभीर धाराओं में अपराध करना मानते हुए उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया है। एक ही घटना की दो रिपोर्ट स्वीकार नहीं है।