19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

​​​​​तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- अतिरिक्त विषय से स्नातक वालों को विषयाध्यापक नियुक्ति पर राहत

www.patrika.com/rajasthan-news/

2 min read
Google source verification
mp high court

mp high court

जयपुर। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने अतिरिक्त विषय में स्नातक वालों की विषयाध्यापक नियुक्ति रोकने वाले एकलपीठ के आदेश की पालना पर रोक लगा दी है।

वीकेंड में बारिश से फिर तर होगा पूर्वी राजस्थान, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

चुनाव को देखते हुए राजस्थान को मिल सकती है कई केंद्रीय योजनाओं सौगात

29 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई
अब 29 सितम्बर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने पवनस्वरूप गौड़ व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया।

राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आगे आएं, सजायाफ्ता पर लगे आजीवन रोक: ओ.पी. रावत

कांग्रेस को कोसने की बजाय अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे भाजपा- पायलट

धर्मेन्द्रकुमार की याचिका पर आदेश दिया था
एकलपीठ ने गत माह धर्मेन्द्रकुमार की याचिका पर आदेश दिया था कि यूजी में अंग्रेजी अतिरिक्त विषय ले पढ़ाई करने वालों को अंग्रेजी के विषयाध्यापक की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

फायरिंग को लेकर बोले किरोड़ीलाल, समाजकंटकों की हरकतों से डरने वाले नहीं

राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, पहली बार होने वाला है ऐसा

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर दिया आदेश
यह आदेश 2016 व 2018 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर दिया था। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमों के तहत अतिरिक्त विषय में स्नातक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यह उन्हीं छात्रों को मिलता है, जो 1 साल में तीनों साल के प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण कर लेते हैं। अपीलार्थियों ने यूजी के विषय के आधार पर बीएड में अंग्रेजी विषय लिया और पीजी भी कर ली।

हॉवित्जर तोप K9 VAJRA-T ने सफलतापूर्वक भेदा लक्ष्य, सेना में जल्द होगी शामिल

हनी ट्रैप में फंसे अलवर के युवक ने पाकिस्तानी युवती को शेयर किए छावनी के फोटो-वीडियो

राजस्थान में भी सड़क पर उतर सकेंगे लड़ाकू विमान, जानिए भारतमाला परियोजना में कौन बना रोड़ा