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जयपुर। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने अतिरिक्त विषय में स्नातक वालों की विषयाध्यापक नियुक्ति रोकने वाले एकलपीठ के आदेश की पालना पर रोक लगा दी है।
29 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई
अब 29 सितम्बर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने पवनस्वरूप गौड़ व अन्य की अपील पर यह आदेश दिया।
धर्मेन्द्रकुमार की याचिका पर आदेश दिया था
एकलपीठ ने गत माह धर्मेन्द्रकुमार की याचिका पर आदेश दिया था कि यूजी में अंग्रेजी अतिरिक्त विषय ले पढ़ाई करने वालों को अंग्रेजी के विषयाध्यापक की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर दिया आदेश
यह आदेश 2016 व 2018 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर दिया था। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमों के तहत अतिरिक्त विषय में स्नातक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यह उन्हीं छात्रों को मिलता है, जो 1 साल में तीनों साल के प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण कर लेते हैं। अपीलार्थियों ने यूजी के विषय के आधार पर बीएड में अंग्रेजी विषय लिया और पीजी भी कर ली।
Updated on:
19 Sept 2018 08:41 am
Published on:
19 Sept 2018 08:39 am
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