
POCSO Act
POCSO Act in Rajasthan : राजस्थान भर में पॉक्सो अधिनियम का कई जगहों पर दुरूपयोग किया जा रहा है। हालत यह है कि कहीं पड़ोसी से रंजिश निकालने के लिए गलत प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है तो कहीं मामला अलग होता है और प्रकरण पॉक्सो में दर्ज करवा दिया जाता है। प्रदेश में तीन साल में 3092 प्रकरण ऐसे मिले हैं, जो जांच में प्रमाणित ही नहीं मिले। हर साल 1030 से ज्यादा प्रकरण गलत दर्ज करवाए जा रहे हैं। हर माह 85 से ज्यादा गलत प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन दो से ज्यादा प्रकरण ऐसे दर्ज करवाए जा रहे हैं जो पुलिस अनुसंधान में झूठे निकलते हैं।
झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान
यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने के लिए संवेदनशील सशक्त पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग करना गलत है। झूठी शिकायत पाई जाने पर ऐसे शिकायतकर्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा 22 में 6 माह तक का कारावास व जुर्माना से या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। इसमें बच्चों को अलग रखा गया है।
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जिला - झूठे प्रकरण
चितौडग़ढ़ 46
भीलवाड़ा 111
प्रतापगढ़ 87
राजसमंद 42
उदयपुर 68
सलूम्बर 13
डूंगरपुर 17
अजमेर 76
अलवर 194
अनूपगढ़ 48
बालोतरा 46
बांसवाडा 25
बारां 46
बाडमेर 92
ब्यावर 36
भरतपुर 180
भिवाड़ी 44
बीकानेर 96
बूंदी 27
चूरू 75
दौसा 56
डीडवाना कुचामनसिटी 59
डीग 126
धौलपुर 95
दूदू 10
गंगापुर सिटी 35
हनुमानगढ़ 84
जयपुर पूर्व 56
जयपुर उत्तर 58
जयपुर ग्रामीण 31
जयपुर दक्षिण 38
जयपुर पश्चिम 41
जैसलमेर 22
जालौर 21
झालावाड़ 43
झुंझुनूं 42
जोधपुर पूर्व 44
जोधपुर ग्रामीण 37
जोधपुर पश्चिम 36
करौली 40
केकड़ी 20
खैरथल तिजारा 30
कोटा सिटी 37
कोटा ग्रामीण 23
कोटपूतली बहरोड़ 37
नागौर 85
नीमकाथाना 18
पाली 50
फलौदी 33
सांचौर 18
सवाईमाधोपुर 73
शाहपुरा 16
सीकर 157
सिरोही 32
श्रीगंगानगर 56
टोंक 64
कुल 3092
(1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2023 तक)।
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Updated on:
27 Jan 2024 11:00 am
Published on:
27 Jan 2024 10:15 am
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