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RIICO: रीको ने बदले लीज नवीनीकरण के नियम, जयपुर समेत 7 शहरों में हो रही भूखण्डों की ई-नीलामी

Rajasthan Industry: रीको का बड़ा बदलाव: 33 साल बाद लीज नवीनीकरण पर देना होगा 10% भूमि प्रीमियम।33 साल बाद लीज बढ़ाने का नया नियम, प्रचलित आवंटन दर का 10% देना होगा प्रीमियम।
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जयपुर

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Rajesh Dixit

Sep 20, 2026

RIICO

Photo AI

Lease Renewal Rules: जयपुर। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित भूखण्डों के लीज नवीनीकरण से जुड़े नियमों में आंशिक संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत प्रारंभिक 33 वर्ष की लीज अवधि पूरी होने के बाद भूखण्ड के नवीनीकरण पर प्रचलित आवंटन दर का 10 प्रतिशत भूमि प्रीमियम के रूप में देना होगा। यह प्रीमियम पहली और दूसरी, दोनों 33 वर्षीय नवीनीकरण अवधियों के लिए लागू होगा।
रीको की ओर से यह संशोधन लीज नवीनीकरण के दौरान देय शुल्क और प्रीमियम को लेकर नियमों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से किया गया है। अब संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में नवीनीकरण के समय जो आवंटन दर प्रचलित होगी, उसके आधार पर भूमि प्रीमियम की गणना की जाएगी।

पहली और दूसरी 33 साल की अवधि के लिए लागू होगा नियम

रीको की अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित भूखण्ड आवंटन नीति के तहत प्रारंभिक 33 वर्ष की लीज अवधि के बाद दो बार 33-33 वर्ष की अवधि के लिए लीज नवीनीकरण का प्रावधान है। हालांकि, पूर्व में नवीनीकरण अवधि के लिए देय शुल्क अथवा भूमि प्रीमियम को लेकर नीति में स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

अब नियम 3(एके) में आंशिक संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों नवीनीकरण अवधियों के लिए संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में नवीनीकरण के समय लागू आवंटन दर का 10 प्रतिशत भूमि प्रीमियम के रूप में देय होगा। इससे लंबे समय तक औद्योगिक भूखण्डों के उपयोग को लेकर आवंटियों के लिए नियम और शुल्क व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

नवीनीकरण के लिए शर्तें पूरी करना जरूरी

नवीनीकरण का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण के समय संबंधित भूखण्ड पर किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही लीज की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया हो और मूल आवंटन शर्तों के अनुसार परियोजना या गतिविधि निर्धारित समयावधि में शुरू एवं पूरी की गई हो।

भूमि का उपयोग भी निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप किया जाना जरूरी होगा। यानी आवंटित भूखण्ड का इस्तेमाल उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा।

7 शहरों में भूखण्डों की ई-नीलामी

इसी बीच रीको की ओर से जयपुर, भिवाड़ी, दौसा, कोटा, बीकानेर, राजसमंद और उदयपुर में अविकसित एवं अर्द्ध-विकसित भूखण्डों का ई-ऑक्शन किया जा रहा है। इसके लिए 25 सितंबर 2026 तक ईएमडी जमा कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

भिवाड़ी के राबड़का, बीकानेर के जोड़बीड़, दौसा के जयरामपुरा एवं इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब दौसा-बांदीकुई, जयपुर के दौलतपुरा, कोटा के कसार, राजसमंद के तनाजा का बांसा तथा उदयपुर के माल की टूस और पीपाड़ में स्थित भूखण्डों के लिए 28 से 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन बिड आयोजित होगी।