25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत एडमिशन
आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों को एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। 75 प्रतिशत सीटों पर फीस लेकर प्रवेश दे सकते हैं। 25 फीसदी सीटों का खर्च राज्य सरकार देती है। बच्चे के घर से जो भी स्कूल पास में होता है, उसे पहले प्राथमिकता देते है।
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ये है संशोधित टाइम फ्रेम
ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (विद्यालय चयन क्रम को बदलना) – 19 मई से 2 जून
आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा ) – 19 मई से 6 जून
दस्तावेजों में संशोधन करना – 19 मई से 12 जून
संशोधन किए जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना – 19 मई से 23 जून
आवेदन ऑटो वेरिफाई करना – 26 जून
आरटीई सीट्स पर चयन – 27 जून
आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता क्रम के आधार पर – 28 जून से सितम्बर 2023 तक