
आईएएस रिंकू सिंह राही, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
Show cause notice to IAS Rinku Singh Rahi: जालौन में तैनात आईएएस रिंकू सिंह राही की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शासन ने उरई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के सदस्य सदर तहसील उरई चले गए जहां मीडिया को बुलाकर धरना प्रदर्शन और हंगामा करना, शासन की योजनाओं के खिलाफ बोलना, शासन के कार्यों में दिलचस्पी न लेने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही कई अन्य आप भी लगाए गए हैं। जिन पर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है।।
उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को शासन में विशेष सचिव विजय कुमार ने पत्र जारी किया है। 20 अगस्त को जारी किया गया यह पत्र अब सामने आया है। जिसमें बताया गया है कि कलेक्ट्रेट भवन में न्यायालय और चैम्बर आवंटित किया गया था लेकिन 27 जून को बिना अनुमति के कलेक्ट्रेट का फर्नीचर लेकर सदर तहसील उरई चले गए। मीडिया को बुलाकर हंगामा और धरना दिया। एडीएम से लिखित में जानकारी मिलने के बाद रात 9 बजे कलेक्ट्रेट वापस आए।
कारण बताओं नोटिस में लिखा गया है कि नगर पालिका परिषद उरई के सभासदों की शिकायत पर जांच के लिए एडीएम (नमामि गंगे) की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। अध्यक्ष के मना करने के बाद भी 29 जुलाई को 100 से अधिक लोगों और मीडिया के साथ नगर पालिका पहुंच गए। जहां 3-4 घंटे हंगामा किया, दस्तावेज स्कैन किया, दस्तावेज सीधे संबंधित अधिकारी को न भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
पत्र में लिखा गया है कि व्हाट्सएप चैट पर आपने (रिंकू सिंह राही) बार-बार अपनी गलतियां स्वीकार कर सुधार लाने का आश्वासन दिया। लेकिन आपने सुधार नहीं किया। शासन की योजनाओं को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक आलोचना करके खुद को हाईलाइट रखने का कार्य किया।
बार एसोसिएशन ने भी आपके कार्यों का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि आप गोली मारने, जेल भेजने की धमकी देते हैं। कारण बताओं नोटिस में अधीनस्थों की शिकायत के विषय में भी बताया गया है। कार्यालय का माहौल खराब होने, नागरिक सेवाओं के प्रमाणपत्र लंबित का आरोप लगाया गया है। शासन ने इसे अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है और 15 दिनों के अंदर नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
Updated on:
03 Sept 2026 09:44 am
Published on:
03 Sept 2026 09:44 am
